समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट से एक और झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।

मामले की डिटेल कोर्ट ने आजम खान पर 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दिए गए भाषण को आपत्तिजनक माना। उस भाषण में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को “तनखइया” कहते हुए विवादित टिप्पणी की थी। साथ ही जूते साफ कराने वाली बात कही थी और मायावती का भी जिक्र किया था। इस बयान के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच संबंधी धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

कोर्ट का फैसला रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट (मजिस्ट्रेट शोभित बंसल) ने लंबी सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आजम खान की मौजूदा स्थिति आजम खान पहले से ही कई अन्य मामलों में जेल में बंद हैं। इस नए फैसले से उनकी कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

यह फैसला 2019 के चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए विवादास्पद बयानों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।