चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: कोर्ट ने UP के राज सिंह को दी रिहाई, CBI ने कहा गलत व्यक्ति गिरफ्तार
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के राज सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। CBI की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। बंगाल पुलिस ने गलती से उन्हें गिरफ्तार किया था।
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: UP के राज सिंह को कोर्ट से मिली रिहाई
कोलकाता के चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के राज सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए रिहा करने का आदेश दे दिया है।
सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर राज सिंह की रिहाई की मांग की थी। एजेंसी ने कहा कि बंगाल पुलिस ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए राज सिंह को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।
हत्या के समय UP में थे राज सिंह सीबीआई की जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन (11 मई) राज सिंह बंगाल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में थे। उनके पास मजबूत सबूत भी मौजूद हैं।
राज सिंह के परिवार ने बताया कि 7 मई को वे एमएलसी पप्पू सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ गए थे। शादी समारोह के बाद वे गेस्ट हाउस में रुके और अगले दिन अंबेडकर नगर गए। वहां मखदूम अशरफ बाबा के मंदिर में दर्शन किए और चादर चढ़ाई। इसके बाद वे अयोध्या पहुंचे जहां दर्शन करने के बाद खाना खाते समय पुलिस ने उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी और जांच बंगाल पुलिस ने राज सिंह के साथ मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को भी गिरफ्तार किया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने गहन जांच के बाद पाया कि राज सिंह हत्या के समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे।
राज सिंह के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए यूपी के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस की खुफिया एजेंसियों ने भी उनके दावे को सही पाया।
अभी CBI कर रही है आगे की जांच सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में बलिया से राजकुमार सिंह और वाराणसी से विनय राय उर्फ पंपम को गिरफ्तार किया है। जांच अभी जारी है।
यह मामला बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के दो दिन बाद और शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण से पहले हुआ था, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है।